• 04:10 PM- Apr 11, 2026

अध्यापकों का समायोजन 11 सितम्बर के बाद होगा : हाईकोर्ट


अध्यापकों का समायोजन 11 सितम्बर के बाद होगा : हाईकोर्ट
Image Source By : Janjeevan

प्रयागराज, 08 अगस्त परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण की प्रक्रिया अब 11 सितंबर के बाद शुरू होगी। इस दौरान, बेसिक शिक्षा परिषद छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार करेगा। स्थानांतरण से पहले संबंधित अध्यापकों से आपत्तियां ली जाएंगी, और आपत्तियों के समाधान के बाद ही स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने गुरुवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि परिषद ने स्वयं तय किया है कि समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद होगा। इस समय अवधि के दौरान, छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर अध्यापकों की सूची तैयार की जाएगी। स्थानांतरण की प्रक्रिया से पहले शिक्षकों की आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। हलफनामे के दाखिल होने के बाद, कोर्ट ने याचिका के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने का समय देते हुए 14 अगस्त को सुनवाई की तिथि तय की है।

पहले, कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर यह बताएं कि समायोजन की प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है। याचिका के अधिवक्ता ने कहा था कि छह सप्ताह में पूरी प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं है और इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कोर्ट ने इस मुद्दे पर सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। हालांकि, परिषद द्वारा 11 सितंबर के बाद समायोजन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को देखते हुए, कोर्ट ने स्थानांतरण पर रोक के आदेश को आगे नहीं बढ़ाया है।

सभी जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक-छात्र अनुपात के आधार पर शिक्षकों का समायोजन किया जा रहा है। कोर्ट को बताया गया कि 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात तय किया जाएगा। इसके बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन से विद्यालयों में शिक्षक की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक या कम है और इस आधार पर शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा, जो जिले में उनकी वरिष्ठता के आधार पर होगा।