नई दिल्ली, 12 अगस्त सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले पांच महीनों से हिरासत में हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि ईडी और सीबीआई दोनों ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और कुल 493 गवाह हैं। रोहतगी ने मनीष सिसोदिया, प्रबीर पुरकायस्थ और अरविंद केजरीवाल की जमानत को ध्यान में रखते हुए के. कविता की जमानत की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि के. कविता महिला हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि बिना ईडी और सीबीआई का पक्ष सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।
इससे पहले, 22 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से के. कविता के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने 11 अप्रैल को कविता को गिरफ्तार किया था और 7 जून को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था। ईडी ने कविता को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ आरोप लगाया कि वे इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ प्राप्त कर रही थीं। ईडी के अनुसार, कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे थे, लेकिन कविता ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 15 मार्च को हैदराबाद से उनकी गिरफ्तारी हुई।

