नई दिल्ली, 14 अगस्त । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की और सीबीआई को नोटिस जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति खराब है और इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत की भी मांग की है। पांच अगस्त को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और गिरफ्तारी को सही ठहराया था।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, ईडी ने 21 मार्च को देर शाम केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी, और दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने दो जून को सरेंडर कर दिया था। ईडी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें फिर से अंतरिम जमानत दी थी।

